नैनीताल उच्च न्यायालय ने आरक्षण रोस्टर की समीक्षा की, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की अनुमति दी

नैनीताल हाईकोर्ट ने 23 जून को आरक्षण विवाद के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए आरक्षण रोस्टर और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ग्रामीण चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल रोक हटाने का आदेश देते हुए कहा कि फिलहाल चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

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