भारत ने 1 जून से शुरू होने वाले दो हफ़्ते के लिए पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ़्यूल (ATF) पर रिवाइज़्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी नोटिफ़ाई कर दी है।
एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के मुताबिक, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 1.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है, जबकि डीज़ल पर 13.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 9.5 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।
लेवी को हर दो हफ़्ते में बदला जाता है, जिसमें पिछला बदलाव 16 मई 2026 से लागू हुआ था। ये पिछली रिव्यू के बाद के समय में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीज़ल और ATF की औसत इंटरनेशनल कीमतों पर आधारित हैं।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “वेस्ट एशिया संकट को देखते हुए, एक्सपोर्ट को कम करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 27 मार्च, 2026 से पेट्रोल, डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट लेवी [स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED)/रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC)] शुरू की गई थी।”
“1 जून, 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए रेट आज केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं। इसलिए, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी की दर 1.5 रुपये प्रति लीटर (SAED- 1.5 रुपये; RIC- शून्य) होगी, डीज़ल के एक्सपोर्ट पर 13.5 रुपये प्रति लीटर (SAED – 13.5 रुपये; RIC – शून्य) और ATF के एक्सपोर्ट पर 9.5 रुपये प्रति लीटर (सिर्फ़ SAED) होगी।” पेट्रोल एक्सपोर्ट लेवी में पिछले लेवल से भारी कमी क्रूड के मुकाबले इंटरनेशनल गैसोलीन की कीमतों में नरमी को दिखाती है, जबकि डीज़ल और ATF पर ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी और जियोपॉलिटिकल हालात से जुड़े डिमांड प्रेशर को देखते हुए ज़्यादा ड्यूटी लग रही है। इस कदम का मकसद ऐसे समय में फ्यूल के एक्सपोर्ट को रोकना है जब भारत एनर्जी सिक्योरिटी और महंगाई के रिस्क के बीच बैलेंस बना रहा है।
सरकार ने साफ किया कि इस बदलाव से घरेलू कंज्यूमर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने कहा, “घरेलू इस्तेमाल के लिए क्लियर पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।”





