एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2026 की गई

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2026 कर दी है। इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर अपना आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने में सुविधा होगी।

संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:

प्रक्रिया अंतिम तिथि
आवेदन जमा करना 31 अक्टूबर, 2026
संस्थान नोडल अधिकारी (एल1) द्वारा सत्यापन 15 नवंबर, 2026
जिला नोडल अधिकारी (एल2) द्वारा सत्यापन 30 नवंबर, 2026

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून, 2026 से शुरू है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों को पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 30 सितंबर, 2026 तक 88,522 नए और 1,97,133 नवीनीकरण आवेदन जमा किए जा चुके हैं।

जिन विद्यार्थियों ने अपना आवेदन पहले ही जमा कर दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आवेदनों का संबंधित संस्थान नोडल अधिकारी (एल1) द्वारा 15 नवंबर और जिला नोडल अधिकारी (एल2) द्वारा 30 नवंबर, 2026 तक सत्यापन कर दिया जाए।

एनएमएमएसएस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना और उन्हें कक्षा 8 के बाद कक्षा 12 तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस योजना के तहत संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा में सफल होने वाले पात्र कक्षा 9 के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करने पर छात्रवृत्ति का कक्षा 10 से 12 तक नवीनीकरण के माध्यम से निरंतर लाभ दिया जाता है।

राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों का कक्षा 7 में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है। आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय 3.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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