दिल्ली कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक नकद योजना को मंजूरी दी

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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को घोषणा की कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की नकद सहायता देने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ को मंजूरी दे दी है।

यह बहुप्रतीक्षित मंजूरी आज पूरे देश में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिली। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमने कैबिनेट की बैठक बुलाई। हमारी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है – दिल्ली चुनाव के दौरान हमने महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था।”

कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली के बजट में 5,100 करोड़ रुपये के आवंटन को भी हरी झंडी दी। गुप्ता ने आगे कहा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिल्ली के सीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

महिला समृद्धि योजना: इसमें क्या शामिल है?

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 5,100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना दिल्ली में महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और महिलाओं, विशेष रूप से गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद और कपिल मिश्रा भी शामिल हैं। सरकार ने कहा कि यह योजना पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय लाभों के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाएगी।

बयान में आगे कहा गया है, “यह पहल दिल्ली की महिलाओं से किए गए हमारे वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके, हम शहर भर में महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा, अधिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहे हैं। यह योजना केवल वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि दिल्ली में महिलाओं के एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण की प्रतिबद्धता है।”

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उपयोग करके योजना के लाभों को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसके तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि मिलेगी। इन लेन-देन में आधार-आधारित ई-केवाईसी का भी उपयोग किया जाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाएं, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है और जो सरकार की अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं की लाभार्थी हैं, वे योजना के लाभों के लिए पात्र हैं।

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