दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी, ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा 22 मार्च, 2024 को पारित रिमांड के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अपनी याचिका में केजरीवाल ने चुनौती दी है कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार, 24 मार्च, 2024 तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि, हाई कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार किया और कहा कि मामले को बुधवार को दोबारा खोलने पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

ईडी के अधिकारी सर्च वारंट के साथ केजरीवाल के घर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें गुरुवार रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.

जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने 28 मार्च तक केवल छह दिन की हिरासत दी।

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