उत्तराखंड कैबिनेट के 13 अहम निर्णय, अग्निवीरों की भर्ती और बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

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हरिद्वार, 12 अक्टूबर 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने, आपदा प्रबंधन, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए भर्ती संबंधी नई नियमावली, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली-2026, अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026 और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा विधानसभा के तृतीय सत्र को आहूत करने, स्वजल एवं जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता बढ़ाने तथा हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई में छूट देने सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट के 13 प्रमुख फैसले

1. प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का जताया आभार

उत्तराखंड के समग्र विकास में निरंतर सहयोग के लिए कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप केंद्र सरकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा जताई गई।

2. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास को मंजूरी

हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास और विस्तार के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

योजना के तहत संस्थान को योग एवं ध्यान केंद्र, आयुर्वेद अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, ज्योतिष एवं प्राच्य अध्ययन केंद्र, ललित कला केंद्र, हिंदू अध्ययन एवं दर्शन केंद्र तथा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध को बढ़ावा देना है।

3. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत संबंधित एजेंसियों को मिलेगा

कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023 की अनुसूची-3 में संशोधन को मंजूरी दी।

इसके तहत सार्वजनिक अभिकरणों, स्थानीय निकायों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश एवं मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने का प्रावधान किया गया है। इससे परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

4. जन विश्वास संशोधन विधेयक-2026 विधानसभा में पेश होगा

प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

प्रस्तावित विधेयक के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए नागरिक दंड एवं प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करने तथा अप्रचलित और अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को हटाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग के लिए नए नियम मंजूर

कैबिनेट ने उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी। इसके माध्यम से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि के उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया, मानक और कार्यप्रणाली निर्धारित की जाएगी।

इसका उद्देश्य बाढ़ के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना और जनजीवन, संपत्ति तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को संभावित नुकसान से सुरक्षित रखना है। नियमावली के जरिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

6. उत्तराखंड विधानसभा के तृतीय सत्र को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी प्रदान की। सत्र की तिथि और स्थान निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।

7. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक-2026 को मंजूरी

राज्य में अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

भारत सरकार के मॉडल फायर सर्विस बिल, 2019 के अनुरूप तैयार इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य मौजूदा अग्निशमन कानून में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू करना है। बढ़ते औद्योगिक विकास, शहरीकरण, आपदाओं और आग लगने की संभावित घटनाओं को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

8. रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए नई भर्ती नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने राज्याधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ के सीधी भर्ती वाले वर्दीधारी पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के सेवायोजन के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी।

वर्ष 2025 की पूर्व नियमावली में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ अधिकतम आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट का प्रावधान था।

केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुरानी नियमावली को अधिक्रमित कर नई नियमावली तैयार की गई है। इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती के अवसरों को सुगम बनाना है।

9. संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से जुड़ा संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-1 में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन से संबंधित प्रावधान में संशोधन को मंजूरी दी।

इसके तहत संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में दर्ज निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग के स्थान पर महानिदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे विभाग की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप वित्तीय अधिकारों का संचालन सुनिश्चित हो सकेगा।

10. स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की अवधि बढ़ी

कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कुल 215 पदों की निरंतरता को 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

इनमें स्वजल के 189 और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 26 पद शामिल हैं। संबंधित कर्मचारियों को पहले की तरह वेतन और मानदेय का भुगतान राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।

11. हरिद्वार की किफायती आवासीय परियोजना को सड़क चौड़ाई में छूट

हरिद्वार जिले की भगवानपुर तहसील के ग्राम सिसौना में प्रस्तावित किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई में छूट को मंजूरी दी गई।

लगभग 8.1169 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित यह परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना और केंद्र एवं राज्य सरकार की आवास नीतियों के अनुरूप है। परियोजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के लिए निर्धारित 9 मीटर चौड़े मार्ग के स्थान पर उपलब्ध 6 मीटर चौड़े मार्ग को देखते हुए 3 मीटर की छूट दी गई है।

12. ऊधमसिंह नगर में भूमि के खसरा नंबर की त्रुटि सुधरेगी

कैबिनेट ने ऊधमसिंह नगर जिले की बाजपुर तहसील के ग्राम भौना इस्लामनगर में 24,280 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी।

10 नवंबर 2023 के शासनादेश में औद्योगिक से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन के लिए दर्ज गलत खसरा संख्या 321/1अ के स्थान पर सही खसरा संख्या 321/2अ दर्ज की जाएगी।

13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी

प्रदेश के साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी।

योजना के अंतर्गत विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, असाधारण साहस, पराक्रम, मानवीय संवेदना और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों के साहसिक कार्यों को पहचान देना और उन्हें अन्य बच्चों के लिए प्रेरणास्रोत बनाना है।

विकास, रोजगार और जनहित पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में बुनियादी ढांचे के विकास, प्रशासनिक सुधार, निवेश को प्रोत्साहन, आपदा जोखिम कम करने और रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

कुछ फैसलों के तहत प्रस्तावित विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जबकि अन्य निर्णयों को संबंधित विभागों के माध्यम से लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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