नैनीताल HC ने राज्य सरकार को अतिक्रमण पर शिकायतों के लिए ऐप विकसित करने का आदेश दिया

उधम सिंह नगर जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड उच्च न्यायालय (एचसी) की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें अपलोड करने के लिए आम जनता के लिए एक मोबाइल ऐप प्रदान करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा, “रुद्रपुर में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण मुख्य सड़कों पर गंभीर भीड़भाड़ हो गई है, जिससे आवाजाही बाधित हो गई है।

नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।” याचिकाकर्ता ने मांग की कि सभी सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए.

यह देखते हुए कि सरकारी भूमि से संबंधित अतिक्रमण के बड़ी संख्या में मामले अदालत में लंबित हैं, पीठ ने आदेश दिया कि ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को 16 अप्रैल को अगली सुनवाई पर मामले में एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

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