केंद्र ने ‘एकीकृत पेंशन योजना’ को मंजूरी दी

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लाखों कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कल (24 अगस्त) एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी, जो सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभ होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना या यूपीएस जारी रखने का विकल्प होगा।

“आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाली सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगा। केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा,” उन्होंने कहा।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं

1. सुनिश्चित पेंशन

25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत।

कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक।

2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन

कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत।

3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन

न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।

4. मुद्रास्फीति सूचकांक

सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।

सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत।

5. ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान

प्रत्येक पूर्ण छह माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

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