दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, “मैं दो से तीन दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश की घोषणा तक, निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।”

इसका मतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदेश की घोषणा तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर भी केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी। अदालत ने आगे कहा कि वह पूरे रिकॉर्ड की समीक्षा करने के लिए 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रही है।

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