सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया।
यह फैसला कोर्ट की अवकाश पीठ ने प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के कारण NEET-UG 2024 परीक्षा की जांच, रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित सभी याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की NTA की याचिका के संबंध में पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगा दी, लेकिन कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया बिना रुके जारी रहेगी।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय केंद्र पर NEET-UG परीक्षा देने वाले छात्रों की याचिका के संबंध में केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया। इन छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने परीक्षा के दौरान 45 मिनट गंवाए और 1,563 छात्रों में शामिल होने की मांग की, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए और 23 जून को फिर से परीक्षा देने की पेशकश की गई। अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है।
नीट पेपर लीक मामला
5 मई को आयोजित की गई नीट-यूजी 2024 परीक्षा के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए, जो कि शुरू में निर्धारित तिथि से दस दिन पहले थे। इस समय से पहले जारी किए जाने के कारण कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि नतीजों से पता चला कि 67 छात्रों ने 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया। नतीजतन, फिर से परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाएँ अदालतों में दायर की गईं।





